Terms & Conditions

संस्थान सम्बंधित सूचना :-
पशुपालन प्रबंधन संस्थान राजस्थान सरकार द्वारा पंजीकृत राज्य स्तरीय गैर सरकारी संगठन (NGO) हैं। जो की पशुपालन क्षेत्र में पशुपालकों की आय में वृद्धि करने एवं पशुधन के लिए उचित मूल्यों पर उत्पादों को उपलब्ध कराने के लिए कार्य करता हैं साथ ही पशुधन संबंधित योजनाओं का लाभ पशुपालकों तक पहुंचाने का कार्य करता हैं । पशुपालन प्रबंधन संस्थान (आई.ए.एम) द्वारा किसानों/पशुपालकों की आय में वृद्धि एवं पशुधन में विभिन्न पक्षों जैसे - भोजन, आवास, दुग्ध उत्पादन, स्वास्थ्य पोषण एवं प्रबंधन, चारा प्रबंधन, प्राथमिक पशु चिकित्सा रख-रखाव प्रबंधन के प्रति ग्रामीण स्तर पर जागरूक करने एवं पशुधन से संबंधित उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के क्रय - विक्रय की जानकारी पशुपालक तक पहुँचाने तथा उपलब्ध कराने के साथ - साथ जागरूक करने लिए पशुपालन क्षेत्र में पशुपालन प्रबंधन संस्थान कार्यरत है ।

आवेदन पत्र शुल्क के सम्बंधित नियमों पर चर्चा :-
पशुपालन प्रबंधन संस्थान की ओर से संस्थान द्वारा भारतीयों के लिए उपयुक्त आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। भर्ती के लिए आवेदन का एक सामान्य संस्करण संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट, समाचार, SMS और मीडिया चैनलों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया जाता है।

प्रत्येक पद के लिए संस्थान द्वारा ऑनलाइन (क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई इत्यादि ) के माध्यम से आवेदन शुल्क स्वीकृत है। यह शुल्क राशि वापसी योग्य नहीं है।

नियम एवं शर्ते :-

  • किसी भी पद पर आवेदन करने के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकृत होगा ।
  • आवेदक ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन में अंकित शर्तां व सुसंगत नियमों के अन्तर्गत पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है तथा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक समस्त सूचनाएं सम्बन्धित कॉलम में सही एवं पूर्ण रूप से भरी गई हैं। ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अनन्तिम (Povisional) रूप से प्रवेश दिया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गयी सूचनाओं के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा ।
  • आवेदक ऑनलाईन आवेदन भरते समय अपना नवीनतम फोटोग्राफ ही अपलोड करें ।
  • अभ्यर्थी का चयन, विज्ञप्ति में दी गई प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाएगा ।
  • पशुपालन प्रबंधन संस्थान द्वारा परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की गाइड-बुक आदि का अनुमोदन नहीं किया गया है, न ही भविष्य में किया जाएगा।
  • किसी भी तरह के विज्ञप्ति या परीक्षा सम्बंधित बदलाव की जानकारी, अभ्यर्थी के दिए गए ई-मेल पता या SMS दोनों में से कोई एक के माध्यम से दी जाएगी ।
  • परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अभ्यर्थी से अनुबंध-परिपत्र भरवाया जाएगा, जिसका प्रारूप अभ्यर्थी को संस्थान द्वारा दिए ई-मेल पते पर भेजा जाएगा ।
  • 6 माह तक कार्य लक्ष्य शून्य रहने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी ।
  • चयनित अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का भत्ता उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा ।
  • अभ्यर्थी को नियुक्ति से 2 वर्ष पूर्व किसी भी प्रकार का संस्थान द्वारा आवास /कार्यालय, भत्ता उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा तथा समयावधि समाप्त होने के पश्चात अभ्यर्थी के कार्य कौशल को देखते हुए संस्थान के प्रबंधन विभाग द्वारा इस पर विचार किया जाएगा ।
  • संस्थान में एक से अधिक पदों के लिए आवदेन करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी को अलग-अलग ऑनलाइन आवेदन करने होंगे।
  • चयनित अभ्यर्थी का आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर आवेदन को बिना किसी गठित समिति कार्यवाही के रद्द करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित होगा ।
  • विभिन्न पदों के कार्य दायित्व संस्थान द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित किये जा सकेंगे।
  • कार्य दायित्व की प्रकृति अपरिवर्तनीय रहेगी ।
  • संस्थान द्वारा चलायी जा रही योजनाओं एवं आगामी योजनाओं में चयनित अभ्यर्थी / कर्मचारी स्वेच्छा से इसमें भाग ले सकेंगे ।
  • संस्थान द्वारा उपर्युक्त वर्णित प्रत्येक पद पर नियमानुसार एवं लक्ष्यानुसार कार्य करने पर मासिक वेतन दिया जाता है। लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने पर मासिक वेतन में आनुपातिक कटौती कर भुगतान किया जाता है। बोनस व अन्य भत्ता नियमानुसार दिया जाता है।

संस्थान द्वारा निम्न योजनाएं चलाना प्रस्तावित है :-

  • गोबर गैस संयंत्र (CNG) योजना
  • जैविक खाद योजना
  • कड़कनाथ योजना
  • पशु बीमा योजना
  • सूअर पालन
  • मधुमक्खी पालन
  • मुर्गी पालन
  • बकरी पालन

शुल्क वापसी नीतियां :-

  • यदि चयनित अभ्यर्थी पशु उत्पाद खरीदने के लिए राशि जमा करने के बाद अपना चयन रद्द कर देता है तो उस राशि में से 35 % राशि की कटौती कर शेष राशि वापस कर दी जाएगी ।
  • यदि चयनित अभ्यर्थी उत्पाद लेने के बाद उसे बेचने में असमर्थ है, तो वह अपने चयन को रद्द करने और संस्थान की उत्पाद वापसी नीति के तहत उत्पाद को संस्थान को वापस करने का अनुरोध कर सकता है। रिफंड प्राप्त करने के लिए, संस्थान को पहले उस कीमत से पचास (50) प्रतिशत की कटौती करके पैसा वापस करना होगा जिस पर उत्पाद दिया गया था। इसके बाद उत्पाद को संस्थान द्वारा पुनः बेचा जा सकता है ।
  • यदि ग्राहक/पालक/किसान खरीद की तारीख के सात दिनों के भीतर धनवापसी का अनुरोध करता है तो बिक्री सहायक निगम को उत्पाद वापस कर सकता है। यदि उत्पाद पुनः विक्रय योग्य स्थिति में हैं तो संस्थान इस मामले में अंतिम निर्णय लेगा ।

यह वेबसाइट पशुपालन प्रबंधन संस्थान, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा डिज़ाइन, विकसित और रखरखाव की गई है ।